बम्बई उच्च न्यायालय ने 14 नवंबर 2014 को महाराष्ट्र में मराठियों एवं मुस्लिमों के आरक्षण पर रोक लगा दी. न्यायालय ने महाराष्ट्र की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लोक सेवा और शैक्षणिक संस्थानों में मराठियों को 16 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले पर रोक लगाने के साथ ही लोक सेवा में मुस्लिमों को पांच प्रतिशत आरक्षण देने पर भी रोक लगा दी.