स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लागू एचआईवी एड्स अधिनियम 2017।
Updated On September 12, 2018
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मानव इम्यूनोडेफिशियेंसी वायरस (एचआईवी) और अधिग्रहित इम्यून कमीशन सिंड्रोम (एड्स) (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 के कार्यान्वयन की घोषणा की है।

HIV AIDS Act 2017
कानून के अनुसार:
- 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक एचआईवी संक्रमित या प्रभावित व्यक्ति को साझा घर में रहने का अधिकार है और इसकी सुविधाओं का आनंद लेना है।
- यह अधिनियम उपचार, रोजगार के मामले में एड्स से पीड़ित लोगों के खिलाफ किसी तरह का भेदभाव करता है।
- इस अधिनियम का उल्लंघन करने वाले लोगों को दो साल तक जेल भेजा जा सकता है या 1 लाख रुपये या दोनों तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री: जेपी नड्डा